BPSC TRE 3.0 Result 2024 Download PDF, Merit List, Cut off Marks
TRE 3.0 का परिणाम नवंबर 2024 में बिहार लोक सेवा आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर योग्यता सूची के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने प्राथमिक, मध्य विद्यालय, वैकल्पिक और उच्च सहायक शिक्षक के लिए इस परीक्षा में भाग लिया था, तो आपको यह जानना चाहिए कि परिणाम आधिकारिक वेबसाइट https://bpsc.bih.nic.in/ पर उपलब्ध कराया जाएगा।
परीक्षा
BPSC TRE 3.0 2024
परीक्षा की तारीख
19-22 जुलाई 2024
रिजल्ट प्रकाशित करने की संभावित तिथि
नवम्बर का दूसरा सप्ताह
रिजल्ट का फॉर्मेट
मेरिट लिस्ट के अनुसार
सिलेक्शन का स्टेज
स्टेज 1 लिखित परीक्षा
स्टेज 2 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
अगला स्टेप
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संभावित दिसंबर 2024
कट ऑफ अंक
कैटिगरी के अनुसार अलग-अलग
आधिकारिक वेबसाइट
Bpsc.bih.nic.ina
BPSC TRE 3.0 परीक्षा का उद्देश्य:
BPSC ने यह भर्ती प्रक्रिया बिहार के स्कूलों में योग्य शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की थी। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार राज्य भर के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद पर नियुक्त होंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा (Teacher Recruitment Exam) का तीसरा चरण TRE 3.0 के तहत आयोजित किया गया, जिसमें लाखों उम्मीदवारों ने भाग लिया था।
BPSC TRE 3.0 Result 2024
BPSC TRE 3.0 का आयोजन 19, 20, 21 और 22 जुलाई 2024 को प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय, वैकल्पिक और उच्च सहायक शिक्षकों के पदों के लिए किया गया था। इसमें भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या लाखों में है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो आपको पता होना चाहिए कि रिजल्ट घोषित होने के बाद उम्मीदवारों के प्रदर्शन का सीधा लिंक भी ऊपर दी गई तालिका में सक्रिय कर दिया जाएगा।
सलेक्शन का स्टेज
बिहार सरकार के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए चयन प्रक्रिया में कुल दो चरण हैं, जिसमें पहला लिखित परीक्षा और दूसरा Document जांच है। पहले चरण का परिणाम बहुत जल्द आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा, जिसमें उन उम्मीदवारों का रोल नंबर होगा जो अगले चरण में भाग लेने के लिए योग्य होंगे।
रिजल्ट कैसे चेक करें:
सबसे पहले BPSC की आधिकारिक वेबसाइट (bpsc.bih.nic.in) पर जाएं।
होम पेज पर “Important Notice” सेक्शन में BPSC TRE 3.0 रिजल्ट लिंक को खोजें।
इस लिंक पर क्लिक करके PDF फाइल डाउनलोड करें।
PDF में अपना रोल नंबर ढूंढें। यदि आपका रोल नंबर सूची में है, तो आप अगले चरण के लिए योग्य हैं, जिसमें दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) शामिल है
कटऑफ मार्क्स और न्यूनतम योग्यता:
प्रत्येक वर्ग के लिए न्यूनतम योग्यता अंक की सिफारिश की जाती है। उदाहरण के लिए, सामान्य वर्ग के आवेदकों के लिए 40% न्यूनतम उत्तीर्ण अंक हैं और आरक्षित वर्गों (एससी/एसटी/महिला/दिव्यांग) के लिए 32%। इसके अतिरिक्त, उम्मीदवारों को परीक्षा में सफल होने के लिए निर्धारित कटऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने चाहिए। सामान्य वर्ग के लिए औसत उत्तीर्णता 75-80% के बीच हो सकती है।
अगले चरण:
परिणाम के बाद, योग्य उम्मीदवारों को दस्तावेज़ जाँच के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए, उम्मीदवारों को अपनी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, स्थिति प्रमाण पत्र (यदि प्रासंगिक हो), आधार कार्ड आदि की प्रतियाँ जमा करनी होंगी। इसके बाद, अंतिम व्यवस्था प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
महत्वपूर्ण तिथियां:
BPSC TRE 3.0 परिणाम संभवतः नवंबर 2024 के अंत में घोषित होने वाला है, और उसके तुरंत बाद रिकॉर्ड जाँच प्रक्रिया शुरू होगी।
भविष्य की संभावनाएं:
रिजल्ट के बाद, उम्मीदवारों को एक निश्चित अवधि के भीतर दस्तावेज़ सत्यापन और अन्य प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी। इस पूरी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। योग्य उम्मीदवारों को सरकारी स्कूलों में स्थायी नौकरी की गारंटी मिलती है, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में एक स्थिर और संतुष्टिपूर्ण करियर बना सकते हैं।
स्वयं के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है।
5.Order of preference क्या होगा?
पदस्थापन /स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता (Order of Preference) में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन
6.गृह जिला
शिक्षक को गृह जिला से सम्बंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक/शिक्षिका विवाहित हैं, तो पति/पत्नी के गृह जिला से सम्बंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।
7.सैलरी स्लिप
राज्य/भारत सरकार के पदाधिकारी/कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य
8.असाध्य रोग, गंभीर रूग्णता, दिव्यांगता
असाध्य रोग, गंभीर रूग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक / शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत/नगर निकाय का विकल्प
9.विधवा के लिए क्या होगा
विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत/नगर निकाय का विकल्प
10.ट्रांसजेंडर जेंडर किसके साथ
ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
11.पुरुष शिक्षकों का
पुरूष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जायेगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा।
12.गलती हो जाने पर
यदि शिक्षक/शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Modify Application के विकल्प का चयन
13.पदस्थापन कब होगा
स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता (Order of Preference) के में शिक्षकों का माह दिसम्बर, 2024 में स्थानांतरण / पदस्थापन किया जायेगा।
(विद्यालय आवंटन)
14.विद्यालय में कब पदस्थापन
स्थानांतरण/पदस्थापन के उपरांत जनवरी, 2025 के प्रथम सप्ताह (दिनांक-01 से 07
जनवरी, 2025) में शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
15.विशिष्ट शिक्षक का वेतन
विद्यालय में योगदान विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि शिक्षक का वेतन
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक, वी०पी०एस०सी० टी०आर०ई० 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक/शिक्षिका अपने स्वयं के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल (https://eshikshakosh.bihar.gov.in) पर लॉगिन कर स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु आवेदन करेंगे।
e-shikshakosh पर लॉगिन के उपरांत डैशबोर्ड पर अंकित “Teacher Transfer” बटन को क्लिक करेंगे। तत्पश्चात पोर्टल के सक्रीन पर बांयी तरफ 3 (तीन) मेनू प्रदर्शित होगा। शिक्षक द्वारा “Transfer Application Form” मेनू को क्लिक करने के उपरांत संबंधित शिक्षक के पंजीकृत मोवाईल पर एक OTP जायेगा, जिसे पोर्टल पर यथास्थान अंकित करने के बाद “Verify OTP” बटन को क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक का e-shikshakosh पर उपलब्ध प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन का विवरण स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। ज्ञातव्य हो कि बिना OTP के आवेदन नहीं कर सकेंगे। अतः आवेदन भरते समय अपना OTP वाला मोबाईल साथ रखेंगे। यदि किसी शिक्षक / शिक्षिका के प्रोफाइल एवं वर्तमान पदस्थापन इत्यादि के विवरण में त्रुटिपूर्ण प्रतिष्टि है, तो अविलम्ब संबंधित जिला शिक्षापदाधिकारी/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) से सम्पर्क कर सुधार कराया जाय। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी डाटा के आधार पर स्थानांतरण / पदस्थापन किया जायेगा।
iii. यदि शिक्षक, नियमित अथवा बी०पी०एस०सी० टी०आर०ई० 1 एवं 2 के विद्यालय अध्यापक है, तो स्क्रीन पर “क्या आप स्थानांतरण लेना चाहते है” प्रश्न के विरूद्ध हाँ अथवा नहीं में से किसी एक विकल्प का चयन किया जायेगा। संबंधित शिक्षक द्वारा “नहीं” विकल्प के चयन की स्थिति में कोई अन्य सूचना नहीं माँगी जायेगी एवं उन्हें सीधे आवेदन को Submit करने का विकल्प प्राप्त हो जायेगा। “हाँ” विकल्प चुनने की स्थिति में स्थानांतरण के लिए अन्य आवश्यक सूचनाओं को पोर्टल पर भरा जाना आवश्यक होगा।
राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षकों को अपने स्वयं के Teacher ID से e-shikshakosh पोर्टल पर लॉगिन कर स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु विकल्प भरना अनिवार्य है। विकल्प नहीं देने की स्थिति में उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान को गृह जिला मानकर कहीं पर भी पदस्थापन कर दिया जायेगा।
सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक / शिक्षिका द्वारा लॉगिन करने के उपरांत
सक्षमता परीक्षा का आवेदन संख्या एवं रौल नं० स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित हो जायेगा। vi. सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के सभी शिक्षक एवं नियमित शिक्षक, बी०पी०एस०सी० टी०आर०ई० 1 एवं 2 विद्यालय अध्यापक के इच्छुक शिक्षक द्वारा स्थानांतरण के विकल्प अंतर्गत Gender (लिंग) एवं Marital Status (वैवाहिक स्थिति) का ड्रॉपडाउन मेनू से सही विकल्प का चयन करना होगा।
vii. तत्पश्चात विभागीय संकल्प संख्या-1729, दिनांक-07/10/2024 में अंकित पदस्थापन /स्थानांतरण हेतु निर्धारित अधिमानता (Order of Preference) में से स्थानांतरण हेतु किसी एक विकल्प का चयन ड्रॉपडाउन मेनू से करेंगे।
viil. यदि शिक्षक, असाध्य रोग / गंभीर बीमारी, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्ति या मानसिक दिव्यांगता का चयन करते हैं, तो उन्हें इस विकल्प से सम्बंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा एवं इससे संबंधित प्रमाण पत्र, जो सिविल सर्जन कार्यालय से निर्गत हो, को अपलोड करना होगा।
तत्पश्चात शिक्षक को गृह जिला से सम्बंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट करना होगा। यदि शिक्षक/शिक्षिका विवाहित हैं, तो पति/पत्नी के गृह जिला से सम्बंधित सूचना को भी प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।
यदि शिक्षक/शिक्षिका के पति/पत्नी किसी सरकारी विद्यालय में शिक्षिका / शिक्षक हैं अथवा राज्य/भारत सरकार के पदाधिकारी/कर्मी हैं, तो उनके पदस्थापन से संबंधित सूचना को पोर्टल पर प्रविष्ट किया जायेगा। राज्य/भारत सरकार के पदाधिकारी/कर्मी होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी/कर्मी का अद्यतन सैलरी स्लिप या नियंत्री पदाधिकारी का प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
विभागीय संकल्प के आलोक में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को 10 (दस) विकल्प देने का अवसर होगा, जिसमें कम-से-कम 3 (तीन) विकल्प देना अनिवार्य होगा परंतु शिक्षक
अधिकतम 10 (दस) विकल्प भर सकते है। अन्य 7 (सात) विकल्प अनिवार्य नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि यदि केवल 3 (तीन) विकल्प भरा जाता है, तो दिये गये 3 (तीन) विकल्प में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उन्हें उस जिला/निकटतम जिला में पदस्थापन कर दिया जायेगा।
xii. असाध्य रोग, गंभीर रूग्णता, दिव्यांगता के आधार पर नियुक्त, ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरण हेतु आवेदन करने वाले शिक्षक / शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत/नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत/नगर निकाय का चयन किया जायेगा।
xiii. विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, महिला शिक्षिका एवं पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण हेतु इच्छुक शिक्षिका द्वारा 10-10 पंचायत/नगर निकाय का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला, अनुमंडल, प्रखंड का चयन करते हुए पंचायत/नगर निकाय का चयन किया जायेगा।
xiv. ट्रांसजेंडर के लिए महिला शिक्षिका हेतु निर्धारित विकल्प उपलब्ध रहेंगे।
पुरूष शिक्षक द्वारा 10-10 अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकता है, जिसके लिए जिला का चयन करते हुए अनुमंडल का चयन किया जायेगा। एक अनुमंडल वाले जिलों के पुरुष शिक्षकों द्वारा निकटतम जिला के अनुमंडल का विकल्प दिया जा सकेगा।
xvi. स्थानांतरण हेतु आवेदन भरते समय की गयी प्रविष्टियों को किसी भी समय “Save Draft” Button क्लिक कर फॉर्म से बाहर निकल सकते हैं और फिर लॉगिन करके शेष आँकड़ों / सूचनाओं को भर सकते हैं। यह विकल्प आपके द्वारा भरे गये प्रविष्टियों को Save करने के लिए है ताकि पूर्व से भरे गए सूचनाओं को पुनः भरने की आवश्यकता न हो।
xvii. तत्पश्चात संबंधित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा स्वघोषणा हेतु स्क्रीन पर अंकित चेक बॉक्स को टिक कर “Submit” बटन को क्लिक किया जायेगा। “Submit” बटन को क्लिक करने के बाद संबंधित शिक्षक/ शिक्षिका के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP जायेगा, जिसे यथास्थान प्रविष्ट करने के उपरांत “Verify OTP” बटन को क्लिक किया जायेगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षक/शिक्षिका से आवेदन को “Submit” करने हेतु पूछे गए सहमति में “हाँ” का बटन क्लिक करते ही उक्त आवेदन “Submit” हो जायेगा।
xviii. आवेदन के “Submit” होने के उपरांत पोर्टल के स्क्रीन पर 2 (दो) विकल्प यथा (1) View Application एवं (2) Modify Application प्रदर्शित होगा। साथ ही इसी स्क्रीन के दांयी तरफ प्रदर्शित प्रिंट बटन के माध्यम से भरे गये आवेदन को प्रिंट लिया जा सकता है।
xix. यदि शिक्षक/शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Modify Application के विकल्प का चयन कर भरे गये आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा।
संबंधित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दुबारा “Submit” करना होगा।
xix. यदि शिक्षक/शिक्षिका आवेदन में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो Modify Application के विकल्प का चयन कर भरे गये आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकते हैं, जिसके लिए OTP आवश्यक होगा।
संबंधित शिक्षक / शिक्षिका द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उन्हें आवेदन को दुबारा “Submit” करना होगा।
3
xxi. शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु e-shikshakosh पोर्टल पर दिनांक-07/11/2024 से 22/11/2024 तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया i. शिक्षकों के द्वारा दिये गये विकल्प के आधार पर विभागीय स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु निर्धारित अधिमानता (Order of Preference) के में शिक्षकों का माह दिसम्बर, 2024 में स्थानांतरण / पदस्थापन किया जायेगा।
iiशिक्षक/शिक्षिका द्वारा दिये गये विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालयों में रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा Randomization Technique के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जायेगा।
iii. शिक्षक/शिक्षिका द्वारा स्थानांतरण/पदस्थापन हेतु दिये गये प्रथम विकल्प की इकाई के विद्यालयों में रिक्ति नहीं रहने की स्थिति में उनके द्वारा दिये गये क्रमशः अन्य विकल्पों के इकाईयों के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है।
उदाहरण- किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिये गये प्रथम विकल्प के पंचायत/नगर निकाय के आधार पर सर्वप्रथम उस पंचायत/नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटित किया जायेगा। यदि प्रथम विकल्प के इकाई अंतर्गत विद्यालय आवंटित नहीं होता है, तो द्वितीय विकल्प के पंचायत/नगर निकाय के विद्यालयों में उपलब्ध रिक्ति के आधार पर विद्यालय आवंटित किया जायेगा और यह क्रम तब तक जारी रहेगा, जबतक दिये गये सभी विकल्प समाप्त नहीं हो जाते हैं।
शिक्षक/शिक्षिका द्वारा दिये गये किसी भी विकल्प के इकाई के विद्यालयों में रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटित नहीं होने की स्थिति में उक्त इकाई से एक स्तर के उपर की इकाई अर्थात प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला के वरीयता क्रम में विद्यालय आवंटन हेतु सॉफ्टवेयर में प्रावधान किया गया है। उदाहरण- किसी महिला शिक्षिका द्वारा दिये गये पंचायत/नगर निकाय के सभी
10 (दस) विकल्प के आधार पर उन्हें रिक्ति की अनुपलब्धता के कारण विद्यालय आवंटन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में पंचायत/नगर निकाय के उपर की इकाई यथा प्रखंड के दिए गए क्रम के आधार पर विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया की जायेगी।
यह प्रक्रिया स्थानांतरण / पदस्थापन हेतु आवेदन करने वाले सभी शिक्षकों/ शिक्षिकाओं के विद्यालय आवंटन तक जारी रहेगी।
सॉफ्टवेयर के माध्यम से विद्यालय आवंटन की कार्रवाई दिसम्बर, 2024 के तृतीय/चतुर्थ सप्ताह में की जायेगी।
स्थानांतरण/पदस्थापन के उपरांत शिक्षकों का विद्यालय में योगदान 1. विभागीय संकल्प संख्या-1729, दिनांक-07/10/2024 के आलोक में स्थानांतरण/पदस्थापन के उपरांत जनवरी, 2025 के प्रथम सप्ताह (दिनांक-01 से 07
जनवरी, 2025) में शिक्षकों द्वारा अपने आवंटित विद्यालय में योगदान करना सुनिश्चित किया जायेगा।
सभी सक्षमता उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षक, जिन्हें विद्यालय में योगदान विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त होगा, उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि शिक्षक का वेतन प्राप्त होगा।