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शिक्षकों का E-Service Book संधारित करने का निर्देश

E-Service Service Book संधारित
  1. विभाग द्वारा राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों/ विद्यालय अध्यापकों / पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षिकेतर कर्मियों का e- Service Book संधारित करने का निर्णय लिया गया है। e-Service Book में शिक्षकों/विद्यालय अध्यापकों / पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षिकेतर कर्मियों की व्यक्तिगत एवं सेवा से संबंधित जानकारियाँ यथा नियुक्ति, सम्पुष्टि, वेतन निर्धारण, प्रोन्नित, स्थानान्तरण, विभागीय कार्रवाई, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र भी e-Service Book का भाग होगा। उल्लेखनीय है कि सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र को e-Service Book का भाग बनाने का मुख्य उदेश्य यह है कि किसी भी पदाधिकारी द्वारा किसी भी स्तर पर इन प्रमाण-पत्रों का अवलोकन किया जा सके।
  2. . विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उतीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों द्वारा क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) में आवेदन करते समय अपलोड किये गये सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र e-Service Book का भाग होगा। इसके अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों/विद्यालय अध्यापकों / पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षिकेतर कर्मियों का सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उसे e-Service Book का भाग बनाया जायेगा।
  3.  अंकनीय है कि शिक्षकों की नयी स्थानान्तरण नीति के आलोक में शिक्षकों के नये विद्यालय में पदस्थापन के उपरांत विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उतीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों का Biometric Authentication आधारित आधार सत्यापन किया जायेगा। साथ ही इन शिक्षकों का Thumb Impression एवं फोटो, जो ऑनलाइन परीक्षा के दौरान लिया गया था, का भी सत्यापन किया जायेगा। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय से सम्पादित होगा। तत्पश्चात e-Service Book संधारण की कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी।
  4.  ऐसे में आवश्यक है कि विद्यालय अध्यापक एवं सक्षमता उतीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षक स्वयं आश्वस्त हो लें कि क्रमशः बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) में आवेदन करते समय अपलोड किये गये सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्र सही है।
  5.  कंडिका 4 में वर्णित शिक्षकों के अतिरिक्त शेष कार्यरत शिक्षकों / पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षिकेतर कर्मियों से प्राप्त सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों का भी सत्यापन किया जायेगा। ऐसे में आवश्यक है कि संबंधित शिक्षक/कर्मी प्रमाण-पत्रों को उपलब्ध कराते समय स्वयं आश्वस्त हो लें कि उनके द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा प्रमाण-पत्र सही है। तत्पश्चात इन कर्मियों के e-Service Book का संधारण समरूप प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी।
  6. उल्लेखनीय है कि सरकारी विद्यालयों में कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों/विद्यालय अध्यापकों / पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षिकेतर कर्मियों के e-Service Book में कार्मिकों के सम्पूर्ण सेवा काल से संबंधित जानकारियाँ, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता, पुरस्कार, अवकाश इत्यादि के साथ ही Biometric भी संधारित रहेगा। ज्ञातव्य हो कि विभाग को प्रायः इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है कि कार्मिको द्वारा उपलब्ध कराये गये शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं Biometric इत्यादि के साथ छेड़-छाड़ किया जा रहा है/गया है। ऐसे में इस e-Service Book के अवलोकन से विभाग किसी भी स्तर से एवं किसी भी समय इन दस्तावेजों की जाँच करा सकेगा कि कोई कार्मिक अपने सेवा के दौरान अथवा सेवा में आने के पूर्व अपने प्रमाण-पत्रों में कोई छेड़-छाड़ किया है अथवा नहीं।
  7. शिक्षा विभाग के द्वारा उपरोक्त के आलोक में निदेश दिया गया है कि अपने अधीनस्थ कार्यरत सभी कोटि के शिक्षकों/ विद्यालय अध्यापकों / पुस्तकालयाध्यक्षों एवं शिक्षिकेतर कर्मियों के बीच विभागीय निर्णय को प्रसारित किया जाय। साथ ही यह भी प्रसारित किया जाय कि इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी शिक्षक / विद्यालय अध्यापक / पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शिक्षिकेतर कर्मी के शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण-पत्रों एवं Biometric इत्यादि में कोई त्रुटि किसी भी समय पायी जाती है, तो संबंधित कार्मिक के विरूद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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